सामाजिक ताने-बाने को ताक पर रखकर लिव-इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति से खतरा बताकर पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली एक महिला और उसके प्रेमी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज कर जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने कहा, "देश के सामाजिक ताने-बाने को ताक पर रखकर लिव-इन रिलेशनशिप की इजाज़त नहीं दी जा सकती...ऐसे अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा देना...हमारी स्वीकृति मान ली जाएगी।"

Load More