सास-ससुर से भरण-पोषण नहीं ले सकती है बहू: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के तहत एक बहू अपने सास-ससुर से भरण-पोषण नहीं ले सकती। कोर्ट ने एक बुज़ुर्ग दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया जिसमें दंपति को मृत बेटे की पत्नी को ₹20,000 और उनके बच्चों को ₹5,000 देने का निर्देश दिया गया था।