सिक्किम सरकार की महिला कर्मचारियों को मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों को 12 महीने की मैटरनिटी लीव और एक महीने की पैटरनिटी लीव देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेवा नियमों में जल्द बदलाव कर इसका विवरण जारी किया जाएगा। गौरतलब है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत 6 माह की पेड मैटरनिटी लीव का प्रावधान है।