सिखों को घरेलू उड़ानों में कृपाण रखने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र द्वारा मार्च 2022 में सिखों को देशभर की घरेलू उड़ानों के दौरान कृपाण रखने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि अगर कृपाण केवल धर्म के लिहाज़ से सुरक्षित है तो क्रोशिया, पेन, छोटे चाकू व स्क्रूड्राइवर आदि खतरनाक कैसे हुए।

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