सीएए नियमों के तहत आवेदनों का रिकॉर्ड रखने का कोई प्रावधान नहीं: आरटीआई के जवाब में केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में कहा है कि 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और इसके नियमों के तहत ऑनलाइन दायर किए गए नागरिकता आवेदनों का रिकॉर्ड बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। बकौल रिपोर्ट्स, बंगाली संगठन 'बांग्ला पोक्खो' से जुड़े एक शख्स द्वारा यह आवेदन दायर किया गया था।