सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दिल्ली एचसी में खारिज, लगा ₹1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। 2 जजों की बेंच ने इस पीआईएल को 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिका खारिज की थी।

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