सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 'प्रेग्नेंट महिला' की जगह 'प्रेग्नेंट पर्सन' का किया इस्तेमाल
सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की के गर्भपात संबंधी अपने फैसले में 'प्रेग्नेंट महिला' की जगह 'प्रेग्नेंट पर्सन' का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा कि एक सिसजेंडर महिला के अलावा नॉन-बायनरी लोगों और ट्रांसजेंडर पुरुषों में भी गर्भावस्था हो सकती है। कोर्ट ने अपने 22 पेज के फैसले में 41 बार 'प्रेग्नेंट पर्सन' का इस्तेमाल किया।