सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा को दिया गया सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर रहने की अनुमति दी है।