सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में माता-पिता द्वारा नज़रबंद की गई युवती को मुक्त करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु (कर्नाटक) में एक 25 वर्षीय युवती को उसके माता-पिता द्वारा नज़रबंद किए जाने को अवैध करार देते हुए युवती को तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने युवती के प्रेमी की याचिका पर यह सुनवाई की है। बकौल रिपोर्ट्स, युवती पर उसके माता-पिता किसी और से शादी करने का दबाव बना रहे थे।

Load More