सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 27-वर्षीय महिला को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा है कि ऐसा करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) ऐक्ट का उल्लंघन होगा। तीसरी बार गर्भवती हुई महिला ने लैक्टेशनल एमेनोरिया नामक डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन व खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी।

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