सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की चुनावी बॉन्ड योजना, कहा- यह असंवैधानिक है
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, "यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।" कोर्ट ने कॉर्पोरेट चंदे की जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का हक है।