सेक्स वर्कर्स की गोपनीयता भंग किए बिना जारी किए जाएं आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। बकौल कोर्ट, सेक्स वर्कर्स की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए और उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।