हाईकोर्ट ने क्यों दिया सेना प्रमुख और सेना सचिव की सैलरी काटने का आदेश?

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड मेजर राजदीप पंडेरे को विकलांगता पेंशन देने में देरी और आदेशों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है। बकौल 'दी ट्रिब्यून', ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसलों के बावजूद पेंशन नहीं दी गई और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। इसपर हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव और सेना प्रमुख पर ₹2-लाख जुर्माना लगाकर वेतन से काटने का आदेश दिया।

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