हिमाचल प्रदेश में अब अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन, विधानसभा में बिल हुआ पास
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। मौजूदा नियमों के अनुसार, 1971 अधिनियम की धारा 6-B के तहत पूर्व विधायकों को पहले कार्यकाल के लिए ₹50,000 मासिक पेंशन और हर अतिरिक्त वर्ष की सेवा के लिए ₹1,000 प्रति माह अतिरिक्त मिलता है।