हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र की जाएगी 21 वर्ष, विधानसभा में पास हुआ बिल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया है और अब इसे मंज़ूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

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