होम लोन लेने के लिए मां को को-एप्लीकेंट बनाने पर मिलते हैं कौनसे फायदे?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मां को होम लोन में को-एप्लीकेंट बनाने पर धारा-80C के तहत मूलधन भुगतान पर ₹1.5-लाख तक और धारा-24(b) के तहत ब्याज पर ₹2-लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। कई राज्यों में महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी में रियायत मिलती है। कई बैंक महिलाओं को ब्याज दरों में विशेष छूट देते हैं।