हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या ऐसा करना कानूनन जायज़ है?

हिसार (हरियाणा) में सामाजिक पंचायत ने गांव में होने वाले प्रेम विवाह पर सामाजिक बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील कमल आनंद ने बताया है कि ऐसी पंचायतों के फैसलों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का अहम हिस्सा है।

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