हमसे भी गलतियां होती हैं: 'चाइल्ड पॉर्न देखना अपराध नहीं है' वाला आदेश वापस लेते हुए HC

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'केवल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है' वाला अपना आदेश वापस लेते हुए कहा है, "हम जज भी इंसान हैं...हमसे भी गलतियां होती हैं।" कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सिर्फ आईटी ऐक्ट की धारा 67बी (ए) के तहत पारित किया गया लेकिन धारा 67बी (बी) के तहत चाइल्ड पॉर्न ब्राउज़ या क्रिएट करना अपराध है।

Load More