'हरित धरोहर' है सेंट्रल रिज, इसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते: दिल्ली एचसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल रिज को 'हरित धरोहर' बताते हुए कहा है कि इसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई और झाड़ियों को साफ किए जाने पर रोक लगाते हुए वन विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने सेंट्रल रिज में कूड़ा डालने से भी मना किया है।