हरियाणा में हुक्का बार खोलने व चलाने पर रोक लगाने वाला बिल विधानसभा में हुआ पारित
हरियाणा विधानसभा में सोमवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत राज्य में रेस्टोरेंट या किसी भी जगह पर हुक्का बार खोलने व चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके उल्लंघन पर 1-3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, 'परंपरागत हुक्के' पर यह बैन लागू नहीं होगा।