हेट स्पीच मामले में शिकायत न होने पर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज करें एफआईआर: राज्यों से एससी
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में शिकायत न होने पर सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए धर्म की परवाह किए बिना हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।