हॉस्टल और पेइंग गेस्ट के किराए पर लगेगा 12% जीएसटी: एएआर की बेंगलुरु व लखनऊ पीठ
अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने अलग-अलग मामलों में फैसला देते हुए कहा है कि हॉस्टल और पेइंग गेस्ट के किराए पर 12% जीएसटी लगेगा। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं इसलिए उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। वहीं, लखनऊ पीठ ने कहा कि ₹1,000/दिन से कम किराए वाले हॉस्टल पर जीएसटी लगेगा।