लंदन के एक जज ने अनिल अंबानी को लोन डिफॉल्ट विवाद में 21 दिन के भीतर तीन चीनी कंपनियों को ₹5,400 करोड़ चुकाने का आदेश दिया है। बकौल जज, नेटवर्थ 'शून्य' होने का दावा करने वाले अंबानी ने आरकॉम के बैंक लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। बकौल अंबानी, उन्होंने कभी निजी असेट्स से जुड़ी गारंटी नहीं दी थी।