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एनआरसी री-वेरिफिकेशन से एससी का इनकार, कहा- 31 अगस्त को छपें बाहर रखे गए नाम
short by नितिन गुलाटी / on Tuesday, 13 August, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में दोबारा एनआरसी की प्रक्रिया और उसके सैंपल री-वेरिफिकेश कराने की केंद्र और राज्य सरकार की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन पब्लिश किए जाने चाहिए और डेटा की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।