सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में दोबारा एनआरसी की प्रक्रिया और उसके सैंपल री-वेरिफिकेश कराने की केंद्र और राज्य सरकार की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन पब्लिश किए जाने चाहिए और डेटा की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।