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फॉक्सवैगन के निदेशकों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
short by रौनक राज / on Tuesday, 22 January, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्सर्जन मानदंडों के उल्लंघन मामले में कार कंपनी फॉक्सवैगन ने ₹100 करोड़ जमा करा दिए इसलिए उसके निदेशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फॉक्सवैगन पर जुर्माना लगाने वाले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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