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बैंक खाते को आधार से न जोड़ने पर वेतन नहीं रोक सकती सरकार: हाईकोर्ट
short by रौनक राज / on Monday, 19 November, 2018
बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उस कर्मचारी को वेतन देने का निर्देश दिया है जिसने अपने बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ा था। बतौर कोर्ट, किसी का वेतन इस कारण से नहीं रोका जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इस कर्मचारी को जुलाई 2016 से वेतन का भुगतान नहीं कर रही है।
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