शराब कारोबारी विजय माल्या और स्विट्ज़रलैंड के बैंक यूबीएस के बीच कानूनी विवाद का समाधान हो गया है जिसके तहत उन्हें बैंक का ₹200 करोड़ का होम लोन अप्रैल 2020 तक चुकाना होगा। समाधान के तहत माल्या उस मकान में रह सकते हैं लेकिन 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज़ ना चुकाने पर बैंक उसे अपने कब्ज़े में ले सकता है।