पुणे (महाराष्ट्र) की लेबर कोर्ट ने 3 साल पहले एक एचआईवी पॉज़िटिव महिला को नौकरी से निकालने वाली कंपनी को उसे वापस बहाल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कंपनी से महिला को उतने दिन का वेतनमान देने का आदेश मिला है। दरअसल, महिला का आरोप था कि एचआईवी पॉज़िटिव होने के कारण कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला।