CJP प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए कौनसे 5 निर्देश

CJP प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिशा-निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जबतक रोक लगाने की ज़रूरत न हो मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी, ट्रैफिक-नियमों के तहत आवाजाही की अनुमति होगी व बैरिकेडिंग के फैसले की समीक्षा की जाएगी, किसी को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में नहीं लिया जाएगा और इंटरनेट-सेवाएं बिना रुकावट चलेंगी।

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