PPF, EPF जैसे लॉक-इन इन्वेस्टमेंट में निवेशक की मौत के बाद परिवार को कैसे मिलेगा पैसा?

भारत में लॉक्ड-इन निवेश ऐसे पैसे हैं जिन्हें सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। इनमें NPS, PPF, EPF, सुकन्या समृद्धि योजना, SCSS और ELSS शामिल हैं। निवेशक की मौत पर पैसा नॉमिनी को जाता है लेकिन नॉमिनी न होने पर परिवार को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या कोर्ट के आदेश की ज़रूरत पड़ सकती है।

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