अब बिना कारण बताए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां नहीं रिजेक्ट कर पाएंगी क्लेम

IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कम तनावपूर्ण बनाने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने पर उसे इसका कारण बताना होगा और पॉलिसी की विशेष धारा का भी ज़िक्र करना होगा। IRDAI की सालाना रिपोर्ट (2024-25) के मुताबिक, करीब 8% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किए गए।

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