आपने कोई समाज का भला नहीं किया: 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी सलेम की रिहाई अर्ज़ी खारिज कर SC

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी अबु सलेम की समयपूर्व रिहाई याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने कहा कि सलेम को टाडा के तहत सज़ा मिली है जिसके कारण वह जेल में है, उसने समाज के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया था।

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