आयुष मंत्रालय ने कसी नकेल, 'चमत्कारी' प्रभाव का दावा करने वाले विज्ञापनों को बताया अवैध
आयुष मंत्रालय ने बताया है कि रोगों के इलाज के लिए 'चमत्कारी या अलौकिक प्रभाव' का दावा करने वाली आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं का विज्ञापन अवैध है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे विज्ञापन स्वास्थ्य को 'खतरे में डाल सकते' हैं। बकौल मंत्रालय, वह किसी भी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कंपनी या उसकी दवा को प्रमाणित नहीं करता है।