इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 हिंदू-मुस्लिम जोड़ों को सुरक्षा देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 हिंदू-मुस्लिम जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत ये शादियां मान्य नहीं हैं। इन 8 जोड़ों में से 5 मुस्लिम युवकों ने हिंदू महिलाओं से जबकि 3 हिंदू युवकों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी।

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