एमपी हाईकोर्ट ने आरटीआई में जानकारी नहीं देने पर महिला आईएएस अफसर पर लगाया जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से जुड़े एक मामले में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर आईएएस अधिकारी ऋजु बाफना पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया है। बाफना ने पिछले साल नरसिंहपुर की कलेक्टर रहने के दौरान एक वकील के शस्त्र लाइसेंस का आवेदन रद्द कर दिया था और आरटीआई में आवेदन निरस्तीकरण का कारण नहीं बताया था।

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