ऑनलाइन अडल्ट कंटेंट शेयर करने पर हो सकती है जेल, पुलिसकर्मी ने वायरल वीडियो को लेकर दी चेतावनी

हरियाणा एनसीबी साइबर सेल के पुलिसकर्मी अमित ने '19 मिनट 34 सेकेंड' के एक वायरल अडल्ट वीडियो को एआई-जनरेटेड बताते हुए चेतावनी दी है। बकौल पुलिसकर्मी, ऐसे वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 67, 67A और 66 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसमें ₹2 लाख जुर्माना या 3-साल तक की जेल का प्रावधान है।

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