क्या एक ही हॉस्पिटल बिल के लिए सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है?

सरकारी/प्राइवेट बीमा पॉलिसी की शर्तों के हिसाब से अस्पताल के एक बिल को दोनों में बांटकर क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, दोनों पॉलिसियों से मिलने वाली कुल रकम अस्पताल के खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक ही मेडिकल खर्च का 2-बार क्लेम नहीं किया जा सकता। निजी बीमा कंपनी को सरकारी पॉलिसी की जानकारी देना ज़रूरी है।

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