क्या ग्लोबल स्टॉक्स बेचने पर भी मिलेगी ₹1.25 लाख की टैक्स छूट?

विदेशी कंपनियों के शेयर 24 महीने से अधिक रखने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है जिस पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है। विदेशी शेयरों पर ₹1.25 लाख तक के मुनाफे की टैक्स छूट नहीं मिलती क्योंकि यह छूट केवल भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर लागू होती है।

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