क्या लाइफ पार्टनर को पैसे गिफ्ट करने पर लगता है टैक्स?
पति या पत्नी को पैसे गिफ्ट करना आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री है। हालांकि, अगर स्पाउस उस पैसे को एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करता है, तो धारा 64 के 'क्लबिंग ऑफ इनकम' नियमों के तहत कमाई पर मूल निवेशक को ही टैक्स भरना होगा। PPF निवेश पर यह नियम लागू नहीं होता।