कर्मचारी बिना फॉर्म 16 के भी कैसे फाइल कर सकते हैं ITR?

बिना फॉर्म 16 के भी कर्मचारी ITR दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS और AIS का उपयोग करें। कुल सैलरी की गणना करें, फॉर्म 26AS और AIS से TDS व अन्य आय का मिलान करें और पात्र टैक्स छूट का दावा करें। सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद आयकर पोर्टल पर रिटर्न फाइल करें।

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