क्या है नई और पुरानी कर व्यवस्था में अंतर?

नई कर व्यवस्था में ₹3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि पुरानी कर व्यवस्था में यह सीमा ₹2.5 लाख/वर्ष है। नई कर व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख किया गया है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में आयकर छूट की आय सीमा ₹5 लाख है।

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