चुनाव आयोग ने SIR और फॉर्म-6 पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के कारण नोटिस पाने वाले लोगों के घर BLO जाएंगे। आयोग ने बताया, "SIR के लिए फॉर्म-6 के साथ लगी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख चुका है। गैर-SIR अवधि में नियमों के अनुसार संबंधित फॉर्म इस्तेमाल होगा।"