तिरुपति लड्डू मिलावट मामला आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला मामले में आरोपी और महाराष्ट्र के डेयरी कारोबारी मच्छिंद्र शांताराम लंके की याचिका पर सुनाया। लंके मालगंगा मिल्क एंड एग्रो-प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक हैं।