डाक विभाग ने तय की 'डॉक्यूमेंट' की परिभाषा, स्पीड पोस्ट के बदले रेट्स

डाक विभाग ने 'डॉक्यूमेंट' की परिभाषा तय की है। इसमें पत्र और ऐसी छपी या मुफ्त सामग्री शामिल होगी जिसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है जबकि अन्य सामान पार्सल श्रेणी में आएगा। 24 स्पीड पोस्ट के तहत खुदरा ग्राहकों के लिए शुल्क वज़न/दूरी के आधार पर ₹38-186/पैकेट होगा जबकि 48 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत ₹61-121/ पैकेट देना होगा।

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