दूध में मिलाने पर प्रोटीन पाउडर को ड्रिंक मानकर टैक्स नहीं लगाया जा सकता: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटीन पाउडर को सिर्फ इसलिए पेय पदार्थ मानकर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ग्राहक उसे दूध/पानी में मिलाकर पीते हैं। यह फैसला एमपी सरकार और कैडिला हेल्थकेयर के बीच उत्पादों के वर्गीकरण को लेकर टैक्स विवाद में आया। कोर्ट के अनुसार, टैक्स निर्धारण बिक्री के समय उत्पाद के स्वरूप के आधार पर होना चाहिए।

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