दिल्ली-NCR में ग्रैप के नियम लागू, अब प्रदूषण बढ़ने से पहले ही लगाई जा सकेंगी पाबंदियां
दिल्ली-NCR में संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो गया है। इसके तहत बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय और डीज़ल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। 1-नवंबर से 31-जनवरी तक बाहरी बीएस-IV वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर रोक होगी जबकि बीएस-VI, इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को अनुमति मिलेगी।