दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते GRAP-III लागू होने के बीच किन गतिविधियों पर रहेगी रोक?

दिल्ली-NCR में GRAP-III के तहत गैर-ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक रहेगी। रेत और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री की ढुलाई भी प्रतिबंधित होगी। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीज़ल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा, अंतरराज्यीय डीजल बसों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन के साथ डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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