दिल्ली में 1 नवंबर से GRAP नियमों के तहत कौन-से वाहन प्रवेश कर सकते हैं और कौनसे नहीं?

GRAP नियमों के तहत दिल्ली में 1 नवंबर से BS-VI मानक पूरा न करने वाले वाहन, बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहन और गैर-दिल्ली गंतव्य वाले मालवाहक वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। वहीं, BS-VI से नीचे के मानक वाली अंतरराज्यीय डीज़ल बसों की एंट्री पर भी रोक रहेगी।

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