नौकरी छोड़ने के बाद EPF का ब्याज क्यों टैक्स फ्री नहीं रह जाता?
नौकरी छोड़ने के बाद EPF खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री नहीं रहता। ITAT और टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, 5-साल की सर्विस पूरी करने के बावजूद नौकरी खत्म होने के बाद बना ब्याज 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़' माना जाता है। इस कारण जिस साल ब्याज अर्जित होता है उसी साल उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है।