पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया कामकाज़ बंद करने का आदेश

RBI के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कामकाज़ बंद करने का आदेश दिया है जो इस साल 8 जुलाई से लागू है। यह कदम आरबीआई द्वारा अप्रैल में बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद उठाया गया है। RBI ने कहा कि कोर्ट ने SBI के पूर्व CGM गिरीकुमार एम नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है।

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